Connect with us

31 जुलाई है ITR फाइलिंग की लास्ट डेट, वरना लगेगा विलंब शुल्क…

उत्तराखंड

31 जुलाई है ITR फाइलिंग की लास्ट डेट, वरना लगेगा विलंब शुल्क…

Income Tax Return: अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स नहीं भरा है तो आपके लिए जरूरी खबर है। 31 जुलाई तक ITR फाइलिंग की जा सकती है। अगर आपने आखिरी तारीख तक आईटीआर नहीं जमा किया तो आपकों ये चूक भारी पड़ सकती है। जी हां अगर कोई आयकरदाता दी गई अंतिम तिथि तक आईटीआर दाखिल करने से चूक जाता है, तो उस स्थिति में आयकर विभाग के पास कुछ शर्तों के तहत अभियोजन कार्यवाही शुरू करने का अधिकार भी है।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड में बिना पंजीकरण प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टरों पर लगेगी लगाम, स्वास्थ्य सचिव ने जारी किया सख्त आदेश

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार  फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए आइटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 है। 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए मूल छूट सीमा 3 लाख रुपये निर्धारित की गई है। यानी 3 लाख सालाना कमाई करने वालों को आइटीआर फाइल करना चाहिए। आईटीआर अंतिम तिथि के बाद भी भरी जा सकती है। लेकिन करदाता को आईटीआर फाइलिंग के समय पांच हजार तक का विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा

यह भी पढ़ें 👉  तिब्बती मार्केट, परेडग्राउंड आटोमेटेड पार्किंग भी हैं तैयार, मुख्यमंत्री जल्द करेंगे जनमानस को समर्पित

बताया जा रहा है कि आयकर देयता होने के बावजूद अंतिम तिथि तक आईटीआर दाखिल करने में विफल रहा है। उसके खिलाफ भारत सरकार के पास मुकदमा चलाने का भी अधिकार है। आयकर नियमों में न्यूनतम 3 साल की कैद और अधिकतम 7 साल की कैद की सजा का प्रावधान है। हालांकि ऐसा नहीं है कि विभाग आईटीआर दाखिल करने में विफलता के प्रत्येक मामले में आपके खिलाफ मुकदमा चला सकता है। आयकर विभाग केवल तभी मुकदमा चला सकता है, जब कर की राशि 10,000 रुपये से अधिक हो। आयकर विभाग की तरफ से लगातार आईटीआर दाखिल करने की अपील की जा रही है।

यह भी पढ़ें 👉  देशभर के टोल प्लाजा से हर दिन हो रही 168 करोड़ रुपये की कमाई
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ADVERTISEMENT

Advertisement

ट्रेंडिंग खबरें

To Top