Connect with us

उत्तराखंड विधानसभा में बैक डोर भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इन्हें लगा झटका…

उत्तराखंड

उत्तराखंड विधानसभा में बैक डोर भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इन्हें लगा झटका…

Uttarakhand News: उत्तराखंड विधानसभा में बैक डोर भर्ती मामले में बड़ा अपडेट आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा से बर्खास्त 228 कर्मचारियों की याचिका को निरस्त कर दिया है। जिससे उन्हें बड़ा झटका लगा है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसला का स्वागत किया है।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसारउत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्तियों को लेकर काफी बवाल हुआ था। जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही ऋतु खंडूरी ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए बैक डोर की सभी 228 भर्तियों को निरस्त कर दिया था।जिसके बाद ये मामला हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अभ्यर्थियों को आज बड़ा झटका दे दिया है।

यह भी पढ़ें 👉  भाजपा जिलाध्यक्ष नियुक्त होने पर नागेंद्र चौहान को पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण ने दी शुभकामनाएं

बताया जा रहा है कि इससे पहले हाईकोर्ट (High Court) की खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को निरस्त कर विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को सही ठहराया और सभी बर्खास्त 228 कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश को जारी रखने को कहा था। जिसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट गई थे। जिसके बाद आज कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिका को निरस्त कर दिया है।

यह भी पढ़ें 👉  कुट्टू के आटे की बिक्री पर धामी सरकार की सख्ती, बिना लाइसेंस नहीं बिकेगा कुट्टू का आटा, सील पैक में होगी बिक्री

वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कहा कि विधानसभा द्वारा लिए गए निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना है लिहाजा वह अदालत का भी धन्यवाद अदा करती हैं।

यह भी पढ़ें 👉  मुख्यमंत्री ने युवाओं को देशभक्ति और साहस के मार्ग पर चलने के लिए किया प्रेरित
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग खबरें

To Top