Connect with us

वित्तीय अनियमितता के मामले में बड़ा एक्शन, जिपं सदस्य पर गिरी गाज…

उत्तराखंड

वित्तीय अनियमितता के मामले में बड़ा एक्शन, जिपं सदस्य पर गिरी गाज…

Uttarakhand News: उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि यहां  वित्तीय अनियमितता के मामले में शामा क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य हरीश ऐठानी पर गाज गिरी है। उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है।  वह अब अगले पांच साल तक ग्राम प्रधान, उप प्रधान, सदस्य, प्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। जिसके आदेश जारी कर दिए गए है।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड क्रांति दल ने यहां किया रैली का आयोजन

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार पूर्व विधायक शेर सिंह गढि़या ने शासन को पत्र भेजकर जिपं सदस्य ऐठानी पर जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर रहते हुए वित्तीय अनियमितता बरतने की शिकायत की थी। विस्तृत जांच के बाद पंचायतीराज विभाग ने सदस्यता समाप्त करने का आदेश जारी किया है। बताया जा रहा है कि जारी आदेश पत्र में बताया गया है कि पूर्व विधायक गढि़या के शिकायती पत्र के आधार पर बागेश्वर के तत्कालीन डीएम को मामले की प्रारंभिक जांच सौंपी गई थी।

यह भी पढ़ें 👉  Lire 26.900 : Libri Italiani

जिसके बाद डीएम ने जांच की आख्या कुमाऊं मंडलायुक्त को सौंपी। डीएम की प्रारंभिक जांच और मंडलायुक्त की विस्तृत जांच आख्या में अनियमिताओं की पुष्टि होने पर ऐठानी को कारण बताओ नोटिस दिया गया। ऐठानी ने अपने खिलाफ लग रहे आरोपों के संबंध में कार्यालय जिला पंचायत, अपर मुख्य अधिकारी और अन्य कार्मिकों को उत्तरादायी बताया था।

यह भी पढ़ें 👉  Kurz und bündig : Zusammenfassung PDF

वहीं बताया जा रहा है कि अब पूरे मामले में कुमाऊं आयुक्त की अंतिम जांच आख्या में तत्कालीन जिपं अध्यक्ष/वर्तमान जिपं सदस्य पंचायतीराज अधिनियम की धारा 109 के तहत अपने कर्तव्यों का सम्यक रूप से निर्वहन करते नहीं पाए गए। इसके आधार पर पंचायतीराज सचिव नितेश कुमार झा ने राज्यपाल के निर्देश पर ऐठानी की सदस्यता समाप्त करने का आदेश जारी किया गया है।

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ADVERTISEMENT

ट्रेंडिंग खबरें

Advertisement

ADVERTISEMENT

Advertisement
Advertisement
To Top