Connect with us

सिम कार्ड खरीदने और बेचने के नियमों में बदलाव, जानें वरना हो सकते है परेशान…

उत्तराखंड

सिम कार्ड खरीदने और बेचने के नियमों में बदलाव, जानें वरना हो सकते है परेशान…

अगर आप आपको नया सिम खरीदना है या आप सिम बेचने का बिजनेस करते हैं तो आपके लिए काम की खबर है। दूरसंचार विभाग (DoT) की तरफ से सिम कार्ड खरीदने और बेचने के नियमों में बदलाव किया गया है। ऐसे में सिम खरीदने और बेचने वालों को नए नियम के बारे में मालूम होना चाहिए। वरना नियम उल्लंघन पर आपको जुर्माने के साथ जेल जाना पड़ सकता है।

यह भी पढ़ें 👉  भारत में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने वालों की धड़ाधड़ गिरफ्तारी

मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार फर्जी सिम कार्ड से होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए सख्त हो गई है। ऐसे में डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्यूनिकेशन ने नए सिम कार्ड नियम जारी किये हैं। इन नियमों को 1 अक्टूबर 2023 से लागू होना था, लेकिन सरकार की तरफ से 2 माह का अतिरिक्त समय दिया गया था। ऐसे में अब नए नियमों को 1 दिसंबर 2023 से लागू किया जा रहा है। नए नियमों के तहत सभी सिम बिक्रेता यानी प्वाइंट ऑफ सेल (PoS) को 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इन सभी नियमों के उल्लंघन पर 10 लाख रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही जेल तक जाना पड़ सकता है।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी: नहर में गिरी कार, मासूम सहित एक ही परिवार के चार लोगों की मौत

बताया जा रहा है कि नए नियमों को तहत सिम कार्ड बेचने वालों को सिम कार्ड खरीदने वाले व्यक्ति की सही से केवाईसी करनी होगी। सरकार ने सिम कार्ड खरीदने और बेचने वालों को एक साथ ज्यादा सिम लेने को प्रतिबंधित कर दिया है। मतलब यूजर्स एक साथ कई सिम कार्ड इश्यू नहीं करा पाएंगे। साथ ही एक आईडी पर एक सिमित संख्या में सिम कार्ड इश्यू किए जाएंगे।

यह भी पढ़ें 👉  जिलाधिकारी ने यमुनोत्री हाइवे पर ओजारी और स्यानचट्टी क्षेत्रों का निरीक्षण किया
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ADVERTISEMENT

Advertisement

ट्रेंडिंग खबरें

To Top