Connect with us

सुप्रीम कोर्ट ने दिया राजीव गांधी हत्याकांड केस में बड़ा आदेश, इसे मिली रिहाई…

उत्तराखंड

सुप्रीम कोर्ट ने दिया राजीव गांधी हत्याकांड केस में बड़ा आदेश, इसे मिली रिहाई…

दिल्लीः पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के दोषियों में से एक एजी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया है।  पेरारिवलन 30 साल से अधिक समय से जेल में बंद है। कोर्ट के पेराविलन को रिहा करने के आदेश के बाद अन्य आरोपियों की उम्मीद बढ़ गई है।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पेरारिवलन की समय पूर्व रिहाई की मांग करने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ था। इसके पहले की सुनवाई में केंद्र सरकार ने राजीव गांधी हत्याकांड में 30 साल से ज्यादा कारावास की सजा काट चुके एजी पेरारिवलन की दया याचिका राष्ट्रपति को भेजने के तमिलनाडु के राज्यपाल के फैसले का बचाव किया था। कोर्ट में अतिरिक्त सालिसिटर जनरल (एएसजी) केएम नटराज ने जस्टिस एल. नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ को बताया कि केंद्रीय कानून के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा में छूट, माफी और दया याचिका के संबंध में याचिका पर केवल राष्ट्रपति ही फैसला कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें 👉  Emil and the Three Twins: Another Book about Emil and the Detectives : (E-Book)

बताया जा रहा है कि राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सात लोगों को दोषी ठहराया गया था। सभी दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे आजीवन कारावास में बदल दिया था। इसके बाद कोई राहत न मिलने के बाद ही दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट का फैसला आने के बाद नलिनी श्रीहरन, मरुगन, एक श्रीलंकाई नागरिक सहित मामले में अन्य 6 दोषियों की रिहाई की उम्मीद भी जग जाएगी।

यह भी पढ़ें 👉  जलता साल, बढ़ती कीमतें: 2025 में जलवायु आपदाओं ने दुनिया से छीने 120 अरब डॉलर

सुप्रीम कोर्ट ने दिया  राजीव गांधी हत्याकांड केस में बड़ा आदेश, इसे मिली रिहाई…

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ADVERTISEMENT

ट्रेंडिंग खबरें

Advertisement

ADVERTISEMENT

Advertisement
Advertisement
To Top