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उत्तराखंड: राशन की दुकानों के बाहर लगेगी ये लिस्ट, ऐसे होगी अपात्र राशन कार्डधारकों पर कार्रवाई…

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उत्तराखंड: राशन की दुकानों के बाहर लगेगी ये लिस्ट, ऐसे होगी अपात्र राशन कार्डधारकों पर कार्रवाई…

देहरादूनः आप उत्तराखंड में रह रहे है और फ्री राशन का लाभ ले रहे है तो आपके लिए जरूरी खबर है। क्योंकि अब राज्य सरकार ऐसे राशनकार्ड धारकों पर शिकंजा कसने जा रही है जो फ्री राशन पाने के पात्र नहीं है। जिसके लिए सरकार बड़ा एक्शन लेने वाली है। मीडिया रिपोर्टस की माने तो एक जून से उन राशनकार्ड धारको पर सख्ती की जाएगी जिनकी आय 15 हजार रुपए महीने से ज्यादा है और वह फ्री राशन ले रहे है। इन कार्ड धारको की शिकायत कोई भी कर सकता है। जिसके बाद उनपर मुकदमा दर्ज कर वसूली की जाएगी। साथ ही अब राशन की दूकानों के बाहर मुफ्त राशन लेने वालों की लिस्ट लगाई जाएगी। जिससे लोगों को पता चल सका कि कौन अपात्र राशन ले रहा है जिससे कार्रवाई करने में मदद मिलेगी और राशन वितरण में पारदर्शिता आएगी।

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मीडिया रिपोर्टस के अनुसार उत्तराखंड में सरकार ने सस्ता और मुफ्त राशन लेने वाले लाभार्थियों के नाम सार्वजनिक करने के आदेश दिए है।बताया जा रहा है कि  प्रदेश की हर राशन की दुकान के बाहर, उस दुकान से जुड़े अंत्योदय व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन लेने वाले कार्ड धारकों के नाम की लिस्ट लगाई जाएगी। इस लिस्ट में व्यक्ति का नाम, पता व उसका मोबाइल नंबर दर्ज होगा। कहा जा रहा है कि इससे राशन वितरण में पारदर्शिता आएगी। साथ ही स्थानीय लोग खुद भी जांच सकेंगे कि उनके बीच का कोई सक्षम व्यक्ति तो गरीबों के हक पर डाका नहीं डाल रहा है। 35 किलो अनाज सरकार की तरफ से कोरोना काल से मुफ्त दिया जा रहा है उसको लेकर पर शिकायतें मिली हैं कि बड़ी संख्या में अपात्र दोनों योजनाओं का लाभ रहे हैं। मानक के अनुसार, 15 हजार रुपये से ज्यादा मासिक आय वाला व्यक्ति इन योजना का लाभ नहीं ले सकता है। ऐसे में सरकार के एक्शन के ऐलान के बाद 1600 से ज्यादा लोग अब तक खुद अपने कार्ड सरेंडर कर चुके हैं।

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बताया जा रहा है कि राज्य में एक लाख 84 हजार से अधिक अंत्योदय एवं 12 लाख 27 हजार से अधिक प्राथमिक परिवारों के राशन कार्ड धारक हैं। इनमें बड़ी संख्या में फर्जी एवं अपात्र राशन कार्ड धारक हैं। ऐसे में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा पात्र और अपात्र व्यक्तियों के कार्डों की जांच की जाएगी। साथ ही टोल फ्री नंबर पर भी शिकायत दर्ज कर 10 दिन के भीतर कार्रवाई की जायेगी। अगर कोई झूठी शिकायत करेगा, तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जायेगी। सरकार फर्जी एवं अपात्र राशन कार्ड धारकों को पहले राशन कार्ड को पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में सरेंडर के लिए समय देगी। लेकिन तय समय के बाद राशन कार्ड सरेंडर न होने पर राशन की वसूली के साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

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