Connect with us

हाईकोर्ट ने शासन को दिया बड़ा झटका, ये आदेश किए निरस्त…

उत्तराखंड

हाईकोर्ट ने शासन को दिया बड़ा झटका, ये आदेश किए निरस्त…

उत्तराखंड हाईकोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। कोर्ट ने धामी सरकार को बड़ा झटका दिया  है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने खटीमा के ब्लॉक प्रमुख पद से हटाए गए रंजीत सिंह को निलंबित करने का आदेश असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने ये फैसला रंजीत की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। जिससे उनकी बहाली का रास्ता साफ हो गया है।

यह भी पढ़ें 👉  प्रधानमंत्री मोदी से मिले सीएम धामी, उत्तराखंड आने का दिया निमंत्रण…

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार शासन ने खटीमा निवासी चंद्रशेखर मुंडिया की शिकायत पर पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करते हुए 10 अगस्त को ब्लॉक प्रमुख को पद से हटा दिया था। जिसपर ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार के उन्हें पद से हटाने के आदेश को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि उनके विरुद्ध लगाए गए आरोप निराधार हैं। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि ब्लॉक प्रमुख पर गंभीर आरोप है।

यह भी पढ़ें 👉  मक्कूमठ में महिला सशक्तिकरण की नई कहानी, ग्रोथ सेंटर से बदली आजीविका

बताया जा रहा है कि पंचायती राज अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत निलंबन की कार्यवाही की गई है। प्रमुख ने वित्तीय अनियमितताएं कीं हैं। आरोप था कि उन्होंने अपने पिता को भी विकास कार्य आवंटित किए हैं। मामले में आज न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने निलंबित करने का आदेश असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। इससे पहले अदालत जिला पंचायत उत्तरकाशी के अध्यक्ष को हटाने के आदेश को भी निरस्त कर चुकी है।

यह भी पढ़ें 👉  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ‘द केरला स्टोरी 2’ फिल्म देखी, जागरूकता का सशक्त माध्यम बताया…
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ट्रेंडिंग खबरें

ADVERTISEMENT

Advertisement
Advertisement
Advertisement
To Top