Connect with us

अब नहीं मिलेगा मिनी बार का लाइसेंस, विरोध के बाद टला फैसला…

उत्तराखंड

अब नहीं मिलेगा मिनी बार का लाइसेंस, विरोध के बाद टला फैसला…

Uttarakhand News: उत्तराखंड में धामी सरकार नई आबकारी नीति 2023-24 को लेकर बैकफुट पर आ गई है। इस नीति के तहत जहां सरकार ने शराब के शौकीनों को निजी उपयोग के लिए घर में बार खोलने का लाइसेंस देने का प्रावधान किया था। तो वहीं अब इसे निरस्त करने का आदेश जारी हो गया है। बताया जा रहा है कि सरकार ने जन विरोध और आलोचना को देखते हुए व्यक्तिगत बार लाइसेंस के फैसले को फिलहाल टाल दिया है।

यह भी पढ़ें 👉  मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेट काॅओपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी की बैठक…

मिली जानकारी के अनुसार धामी सरकार की 2023-24 की नई आबकारी नीति के तहत घर पर मिनी बार रखने के लिए लाइसेंस देने का प्रावधान पेश किया था। इसके तहत लोग घरों में बार बनाकर 50 लीटर तक शराब रख सकते थे। इस नीति के तहत देहरादून के एक आवेदक को मिनी बार का लाइसेंस जारी भी कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद से ही विवाद शुरू हो गया था विवादो में रहने वाले आबकारी महकमे में एक बार फिर से सवाल में है क्योंकि विभाग ने अपने ही फैसले को रोल बैक किया हैं। इस संबंध में आबकारी आयुक्त हरिचंद सेमवाल की ओर से रोक के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

यह भी पढ़ें 👉  राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन में स्वास्थ्य विभाग का अहम योगदान, सचिव स्वास्थ्य ने डा. आर राजेश कुमार ने की सराहना

ये थी शर्ते और फीस

रिपोर्ट के मुताबिक, मिनी बार लाइसेंस वो ले सकता था जो पिछले पांच वर्षों से ITR दाखिल कर रहा है, वह जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन करने और शर्तों को पूरा करने वालों को 12,000 रुपये के वार्षिक शुल्क पर होम बार लाइसेंस जारी किया जाना था। एक बार मंजूरी मिलने के बाद, लाइसेंस धारक 9 लीटर भारत निर्मित विदेशी शराब, 18 लीटर विदेशी शराब, 9 लीटर वाइन और 15.6 लीटर बीयर घर पर रख सकता था। फिलहाल इस व्यवस्था पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

यह भी पढ़ें 👉  पंजाब किंग्स ने डिफेंड किया आईपीएल का सबसे छोटा स्कोर, युजवेंद्र चहल के इशारों पर नाची केकेआर
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग खबरें

To Top