Connect with us

EPFO का बड़ा फैसला, जानें कर्मचारियों पर क्या पड़ेगा असर…

उत्तराखंड

EPFO का बड़ा फैसला, जानें कर्मचारियों पर क्या पड़ेगा असर…

अगर आप प्राइवेट या सरकारी कर्मचारी है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। कर्मचारी भविष्य संगठन (EPFO) ने बड़ा फैसला किया है। जिससे करोड़ों कर्मियों को बड़ा झटका लगा है। अब प्रोविडेंट फंड अकाउंट में करेक्शन के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, ये अपडेट सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के मामले में किया गया है। आइए जानते है क्या है नए नियम…

यह भी पढ़ें 👉  विभिन्न विभागों से संबंधित 17 शिकायत दर्ज, 09 शिकायतों का मौके पर हुआ निस्तारण

मिली जानकारी के अनुसार EPFO ने आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ प्रूफ (Date of Birth) की डॉक्‍यूमेंट लिस्‍ट से बाहर कर दिया है। बताया जा रहा है कि अब जन्म तिथि के प्रूफ के रूप में ‘आधार’ को वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। EPFO ने एक सर्कुलर भी जारी किया है। जिसमें कहा, ‘आधार’ को वैलिड डॉक्यूमेंट की लिस्ट से हटाने का निर्णय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई (UIDAI) के निर्देश के बाद लिया गया है। सर्कुलर में ईपीएफओ ने कहा कि आधार कार्ड, जिसे कई लाभार्थियों द्वारा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ माना जा रहा था अब मुख्य रूप से एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन टूल है, न कि बर्थ प्रूफ।

यह भी पढ़ें 👉  मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सिंचाई विभाग द्वारा जल संरक्षण हेतु बनाये जा रहे चेक डैम की समीक्षा की

ईपीएफओ के लिए जन्मतिथि के लिए ये प्रूफ होंगे मान्य..

  • मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी मार्कशीट
  • स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट
  • सर्विस रिकॉर्ड बेस्ड सर्टिफिकेट
  • पैन कार्ड
  • केंद्रीय/राज्य पेंशन पेमेंट ऑर्डर
  • सरकार द्वारा जारी किया गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट
  • पासपोर्ट
  • सरकारी पेंशन
  • सिविल सर्जन द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट
यह भी पढ़ें 👉  दून पुस्तकालय में डॉ.सुवर्ण रावत ने बच्चों को सिखाये रंगमंच के गुर
Continue Reading
Advertisement

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ADVERTISEMENT

Advertisement

ट्रेंडिंग खबरें

To Top