Connect with us

धामी सरकार एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत देगी इतनी सब्सिडी…

उत्तराखंड

धामी सरकार एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत देगी इतनी सब्सिडी…

Uttarakhand News: उत्तराखंड सरकार ने एकल महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। ऐसी महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत लाथार्थी महिलाओं को सस्ती दरों पर 75 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। जिसके  लिए आगामी कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा।

मिली जानकारी के अनुसार धामी सरकार ने एकल महिला स्वरोजगार योजना की घोषणा के  बाद अब यह निर्णय लिया गया कि अब महिलाओं को स्वरोजगार हेतु बेहद सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए एक विशेष प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। फिलहाल स्वरोजगार में ऐसी महिलाओं को 75 फ़ीसदी सब्सिडी दिए जाने का प्लान है। इसके अलावा बाकी 25 फ़ीसदी रकम के लिए इन महिलाओं को लोन दिलवाया जाएगा।।

यह भी पढ़ें 👉  बेहतर शिक्षा के लिए जिला प्रशासन की पहलः सरस्वती शिशु विद्या मंदिर भोगपुर को नवीन स्कूल बस का तोहफा

बता दें कि एकल महिलाओं में उन महिलाओं को माना जाता है जो अपने पति से डिवोर्स ले चुकी हैं, विधवा हैं या जिनका परित्याग कर दिया गया है। इन महिलाओं के लिए विभाग ने प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है। इस प्रस्ताव के तहत इन महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। इस तरह जो महिला जिस क्षेत्र में पारंगत है, उसी क्षेत्र में उन्हें स्वरोजगार करने का मौका दिया जाएगा।

यह भी पढ़ें 👉  रुद्रप्रयाग में आरक्षी परीक्षा के लिए बनाए गए हैं 06 केंद्र, इस दिन धारा-163 रहेगी प्रभावी

गौरतलब है कि इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर एकल महिलाओं के लिए यह योजना घोषित की गई थी, जिसे अब धरातल पर उतारा जाना है। इस योजना के तहत महिलाएं अपना कोई भी स्वरोजगार शुरू करने के साथ ही अपनी आर्थिकी को मजबूत कर सकेंगी। इसके लिए कैबिनेट मंत्री ने प्रस्ताव बना कर अगली कैबिनेट बैठक में लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।

यह भी पढ़ें 👉  मुख्यमंत्री धामी ने एम्स ऋषिकेश में भर्ती घायल श्रद्धालुओं का हालचाल जाना

ये हैं पात्रता की शर्तें

  • महिला उत्तराखंड की मूल निवासी हो
  • न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष
  • मासिक आय छह हजार रुपये से अधिक न हो
  • किसी भी संगठित सेवा, सरकारी, गैर सरकारी उपक्रम में कार्यरत न हो
  • राजकीय व पारिवारिक पेंशन प्राप्त न करती हो
  • विधवा, विकलांग जैसी कल्याणकारी योजनाओंं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं भी पात्र होंगी।
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ADVERTISEMENT

Advertisement

ट्रेंडिंग खबरें

To Top