Connect with us

‘गरीब कैदियों को सहायता योजना’ की उत्तराखंड में शुरूआत, आदेश जारी…

उत्तराखंड

‘गरीब कैदियों को सहायता योजना’ की उत्तराखंड में शुरूआत, आदेश जारी…

Uttarakhand News: कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई ‘गरीब कैदियों को सहायता योजना’ उत्तराखण्ड में भी प्रारंभ होगी। इस संबंध में एसीएस राधा रतूड़ी ने भारत सरकार के दिशा-निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया के तहत जनपदों में सशक्त समिति का गठन करने के आदेश जारी किए हैं।

बीते शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की गई समीक्षा बैठक में उक्त बिंदु प्रकाश में आया था। जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के अधिकारियों को इसके तत्काल अनुपालन के निर्देश जारी किए थे। आज अपर मुख्य सचिव ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि देश के विभिन्न जेलों में कैदियों की भीड़ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।

यह भी पढ़ें 👉  L'Isle lettrée : (PDF, EPUB, eBooks)

कैदियों की संख्या घटाने की उम्मीद के तहत केंद्र सरकार ने जेलों में बंद गरीब लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना शुरू करने का फैसला किया है। केंद्र ने यह फैसला इसलिए किया है, क्योंकि वे लोग (गरीब कैदी) जुर्माना या जमानत राशि वहन करने में असमर्थ हैं। “इससे गरीब कैदी, जिनमें से अधिकांश सामाजिक रूप से वंचित या निम्न शिक्षा और आय स्तर वाले हाशिए के समूहों से संबंधित हैं, जेल से बाहर निकल सकेंगे।”

यह भी पढ़ें 👉  L'enfant-pluie: Roman | eBooks [EPUB, PDF]

एसीएस ने बताया कि सशक्त समिति में जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष जबकि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ कारागार अधीक्षक/कारागार अधीक्षक, जनपद न्यायाधीश द्वारा संबंधित कारागार क्षेत्र के नामित न्यायाधीश सदस्य होंगे।

यह भी पढ़ें 👉  Guionismo - Para Radio, Television y Nuevos Medios - [PDF]
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ADVERTISEMENT

ट्रेंडिंग खबरें

Advertisement

ADVERTISEMENT

Advertisement
Advertisement
To Top