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राज्य कर्मचारियों के साथ ही इन कर्मियों के लिए बड़ा आदेश जारी…

उत्तराखंड

राज्य कर्मचारियों के साथ ही इन कर्मियों के लिए बड़ा आदेश जारी…

Uttarakhand News: उत्तराखंड में धामी सरकार ने कर्मियों के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। बताया जा रहा है कि शासन द्वारा राज्य कर्मचारियों के साथ ही संविदा और तदर्थ पर काम करने वाले कर्मियों को लेकर विशेष अवकाश से जुड़ा आदेश जारी हुआ है। इस आदेश में लिखा है किसे और कैसे अवकाश मिल सकेगा। आइए जानते है शासन के नए नियम…

मिली जानकारी के अनुसार शासन द्वारा जारी आदेश में लिखा है कि पितृत्व अवकाश के लिए पुरुष कर्मचारियों को जिनके दो से कम बच्चे हो उनको उनकी पत्नी के प्रसव काल के दौरान बच्चा पैदा होने की संभावित तिथि से 15 दिन पहले या पैदा होने की तिथि से 6 महीने तक 15 दिन की अवधि का पितृत्व अवकाश विभिन्न शर्तों के साथ दिया जाएगा। इसमें जो शर्तें लिखी गई हैं उसके तहत अवकाश पर जाने से ठीक पहले उक्त कर्मचारियों को 15 दिनों के बराबर अवकाश वेतन दिया जाएगा.।

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वहीं बताया जा रहा है कि इस अवकाश को किसी दूसरे प्रकार के अवकाश के साथ भी लिया जा सकेगा, यदि उक्त समय पर अवकाश नहीं लिया गया तो इस अवकाश को समाप्त समझ लिया जाएगा। इसके अलावा पितृत्व अवकाश को किसी भी दशा में अस्वीकृत नहीं किया जाएगा।  बाल्य देखभाल अवकाश महिला कर्मचारी या अकाल पुरुष कर्मचारियों को बच्चों की बीमारी और परीक्षा के समय बच्चों की 18 साल की उम्र तक देखभाल के लिए 15 दिन का अवकाश दिया जाएगा, यदि बच्चा 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांग है तो आयु सीमा का इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

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बताया जा रहा है कि कर्मचारियों द्वारा एक समय में 5 दिन से कम का अवकाश नहीं दिया जाएगा। साल भर में तीन बार ही यह अवकाश अनुमन्य होगा। बाल दत्तक ग्रहण अवकाश यानी बच्चा गोद लेने के दौरान भी अवकाश दिया जाएगा। इसमें महिला कर्मचारी या अकाल पुरुष कर्मचारी को बच्चा गोद लेने के समय अधिकतम 120 दिन के अवकाश लेने का प्रावधान किया गया है। गौरतलब है कि कैबिनेट में राज्यकर्मियों के पितृत्व, बाल्य देखभाल और बाल दत्तक ग्रहण अवकाश को लेकर मुद्दा आया था। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इस शासनादेश जारी कर दिया गया है।

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