Connect with us

उत्तराखंड में अब होमगार्डस भर्ती के लिए बदले ये नियम, पढ़ें अपडेट…

उत्तराखंड

उत्तराखंड में अब होमगार्डस भर्ती के लिए बदले ये नियम, पढ़ें अपडेट…

Uttarakhand News: उत्तराखंड में अब होमगार्डस भर्ती के लिए नियम बदल गए है। बताया जा रहा है कि शासन ने होमगार्ड भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता सहित कुछ अन्य बिंदुओं पर भी संशोधन किया है,  जल्द ही अब नई प्रक्रिया के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिसके आदेश जारी किए गए है। आइए जानते है कि क्या -क्या बदलाव किए गए है।

होमगार्ड में भर्ती होने के लिए अभ्यर्थियों को अब 10वीं पास होना अनिवार्य है। पूर्व में हुई भर्तियों में पर्वतीय जिलों में पांचवीं पास और मैदानी जिलों में आठवीं पास शैक्षिक योग्यता थी। इसके अलावा पूर्व में जो भर्तियां होती थीं वह ब्लाक स्तर पर होती थी, जिसे अब जिला स्तर पर किया गया है।

यह भी पढ़ें 👉  प्रेमनगर में सामूहिक कन्या पूजन में शामिल हुए मुख्यमंत्री धामी…

इसके साथ ही अब आयु सीमा में भी बदलाव किया गया है। बताया जा रहा है कि अब भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष एवं अधिक से अधिक 40 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना प्रथम छमाही की अवधि में चयन होने पर सम्बन्धित वर्ष की 01 जनवरी से तथा द्वितीय छमाही की अवधि में भर्ती होने पर 01 जुलाई से की जायेगी।

यह भी पढ़ें 👉  टनकपुर के सीमावर्ती गांवों को मिलेगा बाढ़ से स्थायी सुरक्षा कवच…

होमगार्ड्स की भती सम्बन्धित जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र से की जायेगी।  अधिवास प्रमाण-पत्र हेतु नियमानुसार सम्बन्धित जनपद के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य होगा। राज्य के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग को शासनादेश संख्या-1399 दिनांक 21.05.2005 द्वारा अधिकतम आयु में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ट्रेंडिंग खबरें

ADVERTISEMENT

Advertisement
Advertisement
Advertisement
To Top