Connect with us

हाईकोर्ट ने वरिष्ठ आई.एफ.एस.राजीव भरतरी को लेकर राज्य सरकार को दिए ये बड़े आदेश…

उत्तराखंड

हाईकोर्ट ने वरिष्ठ आई.एफ.एस.राजीव भरतरी को लेकर राज्य सरकार को दिए ये बड़े आदेश…

Uttarakhand News: उत्तराखंड में हाईकोर्ट ने वरिष्ठ आई.एफ.एस.राजीव भरतरी को लेकर बड़े आदेश दिए है। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़े निर्देश देते हुए का है कि मंगलवार सुबह दस बजे तक आई.एफ.एस.राजीव  को दोबारा चार्ज दिया जाए। उन्हें पी.सी.सी.एफ.(हॉफ) की कुर्सी पर पर दुबारा तैनाती देने के निर्देश दिए गए है।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार बीते 25 नवंबर को उत्तराकंड सरकार ने एक आदेश पारित किया था। इसमें उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) के पद पर कार्य कर रहे राजीव भरतरी का तबादल किया गया था। राजीव को जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं, विनोद सिंघल को नए पीसीसीएफ के तौर पर नियुक्त किया गया था।  राजीव भरतरी ने सरकार के आदेश के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जिसमें ट्रांसफर जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर किया गया था। सरकार ने फैसले को राजीव भरतरी ने संविधान के खिलाफ बताया था।

यह भी पढ़ें 👉  The Child - Read Book

मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को झटका दिया है।  राजीव को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल (कैट ) से भी बड़ी राहत मिल चुकी है। आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़े निर्देश देते हुए वरिष्ठ आई.एफ.एस.राजीव भरतरी को मंगलवार सुबह दस बजे तक पी.सी.सी.एफ.(हॉफ)की कुर्सी पर दोबारा चार्ज देने को कहा है।

यह भी पढ़ें 👉  Der Rauch über Birkenau : (PDF)

बता दें कि राज्य में पीसीसीएफ वन विभाग का प्रमुख होता है, इनका चुनाव राज्य के मंत्रीमंडल द्वारा किया जाता है। यह पद पुलिस विभाग के प्रमुख के बराबर होता है।  राजीव भरतरी 1986 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। इससे पहले वे जैव विविधता बोर्ड के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। एक जनवरी 2021 को प्रमोशन के बाद उन्हें पीसीसीएफ बनाया गया था, तभी से वे इस पद पर कार्य कर रहे थे।

यह भी पढ़ें 👉  Legenden om Sally Jones | Gratis böcker att utforska
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ADVERTISEMENT

ट्रेंडिंग खबरें

Advertisement

ADVERTISEMENT

Advertisement
Advertisement
To Top